क्या समय से पहले निकाल सकते हैं Sukanya Samriddhi Yojana से पैसा, जानिए क्या कहते हैं नियम
भारत सरकार ने 2015 में माता-पिता के लिए बेटियों के लिए पैसे जमा करने के लिएSukanya Samriddhi Yojana (SSY) शुरू की थी। इस सरकारी बचत योजना का उद्देश्य माता-पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी यह पैसा स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ लड़की की शादी पर भी खर्च किया जा सकता है. इस योजना की परिपक्वता अवधि लंबी है। लेकिन कुछ नियम हैं जिनके तहत आप समय से पहले इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं ये नियम।
SSY खाता बालिका के जन्म होते ही 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक न्यूनतम 250 रुपये की राशि जमा करके खोला जा सकता है। वर्तमान में, यह योजना 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करती है। इस योजना के तहत, जिस वित्तीय वर्ष में आप खाता खोलते हैं और उसके बाद के वित्तीय वर्षों के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। यानी आप एक वित्तीय वर्ष में एक SSY खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।
Sukanya Samriddhi Yojana खाता खोलने की तारीख से 21 साल तक या लड़की के 18 साल की होने और उसकी शादी होने तक सक्रिय रहेगा। इसके अलावा, यदि माता-पिता/अभिभावक या खाताधारक द्वारा निवास परिवर्तन का प्रमाण प्रदान किया जाता है, तो खाते को बिना किसी शुल्क के देश में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर इस मामले में आप सबूत नहीं दे पाते हैं तो 100 रुपये का शुल्क उस डाकघर या बैंक को देना होगा जहां खाता स्थानांतरित किया गया है।
इसमें से 18 साल की उम्र होने पर या 10वीं पास करने के बाद रकम निकाली जा सकती है। आप पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते से उपलब्ध शेष राशि का 50% तक निकाल सकते हैं। निकासी एकमुश्त या किश्तों में, प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं, अधिकतम पांच वर्षों के लिए की जा सकती है।
डाकघर के अनुसार, खाता खोलने के 5 साल बाद Sukanya Samriddhi Yojana खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है, अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है (डाकघर बचत खाता ब्याज दर मृत्यु की तारीख से भुगतान की तारीख तक लागू होगी)।
(i) यदि खाताधारक को जानलेवा बीमारी हो जाती है
(ii) अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित किया जाता है
इस तरह के बंद करने के लिए पूर्ण दस्तावेजों और आवेदन की आवश्यकता होती है और निर्धारित आवेदन पत्र पास बुक के साथ संबंधित डाकघर में समय से पहले बंद करने के लिए जमा किया जाना है।
यह खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद या 18 साल की उम्र के बाद बालिका की शादी के समय किया जा सकता है। (शादी के 1 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद)। बता दें कि पहले इस योजना का नियम था कि बेटी 10 साल की होते ही खाते का संचालन कर सकती है। लेकिन अब अगर बेटी का खाता खुल गया है तो वह 18 साल की उम्र में ही इस खाते को संचालित कर सकती है।
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