राजस्थान Vidhan Sabha Election विधानसभा चुनाव-2023 की तैयारियों को लेकर दी जानकारी
आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना करवाएंगेः डॉ. यादव
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने की पत्रकार वार्ता
राजस्थान Vidhan Sabha Election विधानसभा चुनाव-2023 की तैयारियों को लेकर दी जानकारी
50 फीसदी से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग
Vidhan Sabha Election विधानसभा चुनावः2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होनेे के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने सोमवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजस्थान Vidhan Sabha Election विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों शुरू कर दी गई हैं। चुनाव को लेकर राज्य में लागू की गई आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना की जाएगी।
राजस्थान Vidhan Sabha Election विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम का शैड्यूल किए जाने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि नागौर व डीडवाना-कुचामन जिले की 10 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग जिला निर्वाचन शाखा नागौर से की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान Vidhan Sabha Election विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जा चुका हैं। हालांकि वंचित व्यक्ति अपना वोट उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की तिथि के पांच पूर्व तक संबंधित बीएलओ के जरिए जुड़वा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान Vidhan Sabha Election विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर नागौर तथा डीडवाना -कुचामन जिले की 10 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन संबंधी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देशों तथा नियमों के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान हेतू आवष्यक कार्रवाई की जाएगी। विगत चुनावों को ध्यान में रखते हुए वल्नरेबल मैपिंग, क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की पहचान, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तथा 24 गुणा 7 नियंत्रण कक्ष के संचालन आदि की माकूल व्यवस्था कर ली गई है। इसके साथ ही आयोग के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केन्दों में अथवा सहायक मतदान केन्दों सहित कुल मतदान केन्द्रों के 50 फीसदी से ज्यादा पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी।
सरकारी कार्यालयों से हटाई जाएगी प्रचार-सामग्री
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही अगले 24 घंटे में सभी सरकारी कार्यालयों से समस्त प्रकार के प्रचार प्रसार सामग्री को हटवाना सुनिश्चित किया जाएगा। भगवती प्रसाद ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थलों से भी प्रचार प्रसार सामग्री हटवा दी जाएगी, साथ ही 72 घंटे में निजी भवनों पर भी किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन ना हो इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम, नगर विकास न्यास और नगर पालिका द्वारा शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारियों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता की अनुपालशा सुनिश्चित करवाने के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।
प्रिटिंग प्रेस को पहले देनी होगी सूचना, पेड न्यूज पर होगी कड़ी निगरानी
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को भी विभिन्न सामग्री छापने से पहले सूचना देना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक प्रकार की सामग्री पर प्रिंटर और पब्लिशर का नाम अनिवार्य रूप से छापना होगा। Vidhan Sabha Election विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन जारी करने से पहले जिला निर्वाचन कार्यालय से अप्रूव करवाना होगा। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज़ पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा कडी निगरानी रहेगी। मीडिया से आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करवाने में सहयोग करने की अपील करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए तथा सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले यह सुनिश्चित करने के लिए मीडिया की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत 1950 पर की जा सकती है। साथ ही सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आदर्श आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन पाए जाने पर शिकायत की जा सकती है। इसके लिए लाइव लोकेशन से फोटो अथवा वीडियो लेते हुए शिकायत दर्ज करवानी होगी। ऐसी षिकायतों पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाएगी।
दस विधानसभा क्षेत्रों में 26 लाख 77 हजार से अधिक मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि नागौर जिले में मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में 26 लाख 77 हजार से अधिक मतदाता है। इनमें 13 लाख 85 हजार 215 पुरूष तथा 12 लाख 92 हजार 392 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 10 हजार 515 सर्विस मतदाता भी हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2510 मतदान बूथ बनाए गए हैं।
सरकारी खर्चों पर उपलब्धियों का विज्ञापन निषेध रहेगा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं, यदि लगाए गए हों तो उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा लिया जाए एवं अविलंब इसकी पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किए जाएं।
प्रदेश में पहली बार मिलेगी पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।
निर्वाचन प्रबंधन में आईटी की भूमिका
भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लिकेशन का उपयोग बढ़ाया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी-विजिल एप के जरिए शिकायत की जा सकती है। केवाईसी एप के जरिए उम्मदीवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वोटर हैल्प लाइन एप, सक्षम एप और सुविधा पोर्टल के जरिए भी घर बैठे संबंधित सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है।
आमजन से की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान यात्रा करते समय अपने साथ अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में नकद राशि लेकर नहीं चलें। बड़ी मात्रा में नगद राशि मिलने पर अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उड़न दस्ता ऐसी राशि को जप्त कर सकता है और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की सामग्री नगद राशि, शराब एवं अन्य पदार्थ स्वीकार नहीं करें। सामग्री एवं नगद राशि स्वीकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों में दंड दिया जा सकता है। उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की है कि नगद राशि, गिफ्ट आइटम, शराब या अन्य वस्तुओं का यदि कहीं वितरण किया जा रहा है तो उसका वीडियो, ऑडियो भारत निर्वाचन आयोग के एप सी-विजिल पर अपलोड करें, जिससे उक्त गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचना दी जा सकती है।
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