किसी की मौत के बाद PAN और आधार कार्ड का क्या करें? नियम जानें - Aawaz India News
  • Fri. Dec 6th, 2024

Aawaz India News

सत्य आपके सामने

किसी की मौत के बाद PAN और आधार कार्ड का क्या करें? नियम जानें

Byadmin

Apr 13, 2022
PAN

किसी की मौत के बाद PAN और आधार कार्ड का क्या करें? नियम जानें

अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का PAN कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर को आवेदन लिखना होगा।

पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए हैं। पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जबकि आधार कार्ड का इस्तेमाल आईडी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पता आदि जानकारी दर्ज की जाती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि दोनों दस्तावेजों का क्या किया जाए। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब किसी व्यक्ति की मौत के बाद अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनाया गया है. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद आधार और पैन कार्ड का क्या करें-

यह भी पढ़े:- LIC IPO लेकर आया ये बड़ा अपडेट, महीने के अंत तक खुलने की उम्मीद

मृत्यु के बाद पैन कार्ड का क्या करें?

पैन कार्ड एक आवश्यक वित्तीय दस्तावेज है जिसका उपयोग बैंक खाता खोलने से लेकर आईटीआर दाखिल करने तक सभी कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैन कार्ड तब तक अपने पास रखें जब तक कि आप सभी आर्थिक कार्य पूरे नहीं कर लेते। इन महत्वपूर्ण कार्यों में टैक्स रिटर्न दाखिल करना, पॉलिसियों का दावा करना आदि शामिल हैं। इसके बाद आप पैन कार्ड को सरेंडर करते हैं।

यह भी पढ़े:- मार्केट में आते ही ग्राहकों के दिलों पर छा जाएगी नई जनरेशन Maruti Alto, जल्द होगी लॉन्च

पैन कार्ड सरेंडर प्रक्रिया

अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर को एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन लिखने के बाद आपको पैन कार्ड सरेंडर करने की वजह भी देनी होगी। इसके साथ ही मृतक का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन नंबर आदि जैसी सभी जानकारियां भी लिखनी होंगी। इसके साथ ही इस आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करें। अगर आपको लगता है कि भविष्य में मृतक का पैन कार्ड आपके किसी काम आ सकता है तो ऐसे में आप पैन कार्ड भी रख सकते हैं। मृतक का पैन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन, इस बात का खास ख्याल रखें कि पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल न हो, इसलिए इसका डेटा सुरक्षित रखें।

मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या करें?

आजकल आधार कार्ड का इस्तेमाल हर जगह आईडी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। आधार कार्ड का उपयोग किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए भी किया जाता है। आधार कार्ड एक यूनिक नंबर है जो यूआईडीएआई किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी और को नहीं दे सकता है।

आधार कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। फिलहाल सरकार ने आधार संख्या को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं किया है, लेकिन आधार कार्ड को मृत्यु प्रमाण पत्र से लिंक कर सकती है। दोनों को लिंक करने की स्थिति में मृतक के आधार कार्ड का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।

यह भी पढ़े :- Maruti की 7-सीटर कारें खरीदें ऑल्टो से सस्ती! महज ₹ 2.90 लाख में बिक रही अर्टिगा, यहां लगे पुराने वाहनों की बिक्री

यह भी पढ़े:- 3 लाख की कीमत के साथ Mahindra Atom बन जाएगी देश की सबसे सस्ती EV! मिलेगी शानदार सुविधाएं

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए –
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Whatsapp से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़  के समाचार ग्रुप Telegram से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Instagram से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Youtube से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप को Twitter पर फॉलो करें
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Facebook से जुड़े

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *